कुरुद को मिला 07 नवीन राज्य सहकारी सोसायटियों का उपहार…देखें छत्तीसगढ़ प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना, 2025″ की अधिसूचना

  • जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना, 2025

छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 16-ग की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन द्वारा प्रदेश के प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों को पुनर्गठित करने के लिये “जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना, 2025” विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ 15-11/15-02/2025/5/1078 दिनांक 02.04.2025 जारी की गई थी।

पंजीयक, सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ के प्रस्ताव दिनांक 23.06.2025 द्वारा जिला धमतरी में विद्यमान 74 सोसाइटियों का पुनर्गठन कर 22 मगीन सोसाइटियों का गठन करना प्रस्तावित किया है, जिसके लिए विभाग द्वारा जिला धमतरी के समितियों के पुनर्गठन हेतु। अधिसूचना क्रमांक एफ/एफ 15-11/15-02/2025/5/1880 दिनांक 07.08.2025 जारी की गई, जिसमें संबंधित सदस्य व्यक्ति या हितबद्ध पक्षकार से दिनाक 22.08.2025 तक अभ्यावेदन, दावा या आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु समयावधि निर्धारित की गई थी।

निर्धारित समयावधि में जिला धमतरी की समितियों के पुनर्गठन हेतु 02 अन्यवेिदन दाया या आपत्ति प्रापा हुई, जिसका परीक्षण किया गया। परीक्षण उपरात 02 आवेदन को मान्य किया गया।

विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक/एफ 15-11/15-02/2025/5/1078 दिनांक 02.04.2025 की कंडिका क्रमांक-5 की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् राज्य शासन, एतद्वारा, जिला धमतरी में विद्यमान 74 सोसाइटियों का पुनर्गठन कर अनुसूची-दो में उल्लेखित 21 नवीन सोसाइटियों एवं अनुसूची-तीन में में उल्लेखित 01 नवीन सोसाइटी का गठन करने की कार्यवाही हेतु “जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना, 2025 एवं अनुसूची एक, दो एवं तीन को अंतिम रूप से अभिप्रमाणित कर प्रकाशित करता है।

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