
व्यापमं के बाद अब CGPSC की सख्ती, बदले कई नियम, अब परीक्षार्थियों को रखना होगा इन बातों का ध्यान, पढ़े नई गाइडलाइन
रायपुर, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) ने अपनी आगामी परीक्षाओं को और अधिक पारदर्शी एवं निष्पक्ष बनाने के लिए सख्त गाइडलाइन जारी की है। ये निर्देश सभी अभ्यर्थियों पर अनिवार्य रूप से लागू होंगे और इसका उद्देश्य परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की अनुचित गतिविधियों, नकल या तकनीकी गड़बड़ियों को पूरी तरह से रोकना है।
जानिए CGPSC की नई गाइडलाइन में क्या-क्या बदला गया है:
पहचान पत्र और नाम में अंतर
अगर किसी अभ्यर्थी के प्रवेश पत्र और पहचान पत्र में नाम या उपनाम को लेकर कोई अंतर है, तो उसे शपथ पत्र की मूल प्रति साथ लानी होगी, तभी परीक्षा में बैठने की अनुमति मिलेगी।
परीक्षा में साथ रख सकेंगे ये चीजें
केवल पारदर्शी और लेबल-रहित पानी की बोतल, आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश पत्र, मूल फोटो पहचान पत्र, फोटो (यदि प्रवेश पत्र पर फोटो स्पष्ट नहीं), काले या नीले बॉलपेन और कुछ परीक्षाओं के लिए HB पेंसिल ले जाने की अनुमति होगी। इसके अलावा कुछ भी साथ लाने पर कार्रवाई हो सकती है।
ड्रेस कोड पर विशेष नियम
अभ्यर्थी केवल हल्के रंग और आधी बांह वाले कपड़े पहन सकते हैं। गहरे रंग जैसे काला, नीला, हरा, जामुनी आदि वर्जित हैं। डिजाइनर कपड़े या कार्गो पैंट की अनुमति नहीं होगी। महिलाओं के लिए सलवार-कुर्ती (छोटी बांह वाली) या साड़ी (छोटी बांह वाला ब्लाउज) की इजाजत है।
फुटवियर और चश्मे पर नियंत्रण
जूते, मोटे सोल या ऊंची हील वाले सैंडल की अनुमति नहीं है। केवल हल्के सोल की चप्पल या स्लीपर पहनने की इजाजत है। नजर के चश्मों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के चश्मे, स्मार्ट ग्लास या गॉगल्स प्रतिबंधित हैं।
गहनों पर भी लगी रोक
किसी भी प्रकार के गहनों की अनुमति नहीं होगी। विवाहित महिलाएं केवल एक नोज पिन और एक मंगलसूत्र पहन सकती हैं, वो भी जांच के बाद।
परीक्षा केंद्र में समय से पहुंचना अनिवार्य
परीक्षा शुरू होने से दो घंटे पहले केंद्र पहुंचना जरूरी है, ताकि पहचान पत्र और प्रवेश पत्र का सत्यापन व frisking की प्रक्रिया समय पर पूरी हो सके। परीक्षा शुरू होने के 15 मिनट पहले गेट बंद कर दिया जाएगा, और देर से आने वालों को प्रवेश नहीं मिलेगा।
तकनीकी उपकरणों पर पाबंदी
मोबाइल, स्मार्टवॉच, पेजर, लॉग टेबल, कैलकुलेटर या कोई भी संचार साधन पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं। यदि ऐसा कोई उपकरण किसी अभ्यर्थी के पास मिलता है, तो उसके खिलाफ अनुचित साधन का मामला दर्ज होगा, चाहे उसने उसका उपयोग किया हो या नहीं।
जैमर की तैनाती
परीक्षा केंद्रों पर संचार अवरोधन के लिए जैमर लगाए जाएंगे, ताकि किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक नकल या डाटा ट्रांसफर को रोका जा सके।
बीमार या दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए विशेष प्रावधान
डॉक्टरी कारणों से यदि किसी को जूते या किसी उपकरण की जरूरत हो, तो गहन जांच के बाद इजाजत दी जाएगी। सहलेखकों को भी वही सभी नियम मानने होंगे जो मुख्य अभ्यर्थियों पर लागू हैं।
परीक्षा पूरी होने तक बाहर निकलने की अनुमति नहीं
किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा समाप्त होने से पहले केंद्र छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। केवल चिकित्सकीय आपात स्थिति में, विशेष निगरानी में बाहर जाने की छूट मिल सकेगी।
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